नागरिक चार्टर

केंद्रीय विद्यालय संगठन

दिल्ली संभाग

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

पुराना जे.एन.यू. परिसर, बाबा गंगनाथ मार्ग, नई दिल्ली – 110067

प्रस्तावना

केंद्रीय विद्यालय संगठन, (केविएस) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत संस्था हैं|

केंद्रीय विद्यालय संगठन का मुख्यालय 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीदजीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016 में स्थित है और कार्यालय का दूरभाष सं 011-26858570 (बोर्ड), फैक्स न.011-26514179 तथा ईमेल–kvsao@nic.in ) हैं| केंद्रीय विद्यालय संगठन 25 क्षेत्रीय कार्यालयों, 1094 केंद्रीय विद्यालयों जिनमे से 03 विदेश में भी स्थित है के द्वारा अपनी योजनाओ को संचालित करता हैं| प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय की अपनी विद्यालय प्रबंधन समिति होती है जिसके अध्यक्ष रक्षा/ नागर सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अथवा शिक्षाविद्ध होते है| सभी केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.), दिल्ली से संबंद्ध है|

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में अधिशासी मंडल की बैठक में केंद्रीय विदयालय संगठन की नीतियों की रूपरेखा तैयार की जाती है|

केंद्रीय विदयालय संगठन के आयुक्त प्रमुख अधिकारी कार्यकारी हैं | केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली संभाग, पुराना जे.एन.यू. परिसर, बाबा गंगनाथ मार्ग, नई दिल्ली – 110067 मे स्थित है और कार्यालय का दूरभाष 011-26741252 तथा ई मेल ackvsdr@yahoo.co.in

दिल्ली संभाग के उपायुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकारी है l

दृष्टि

केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने विद्यार्थियों में ज्ञान संबर्द्धन के द्वारा /मूल्यों और क्षमताओ को उत्साह और उमंग के साथ विकसित करके सर्जनात्मकता की भावना के साथ गुणवत्तापरक शिक्षा की प्राप्ति में विश्वास करता हैं |

हमारा ध्येय

केंद्रीय विद्यालय संगठन के चहूँमुखी ध्येय है: -

  • केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों, जिनमें रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मी भी शामिल हैं, के बच्चों को शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना|
  • विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्टता और गतिशीलता निर्धारित करना|
  • केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) इत्यादि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा में प्रयोगात्मकता तथा नवाचारों को प्रारम्भ करना और बढ़ाना|
  • बच्चों में राष्ट्रीय एकता और “भारतीयता” की भावना विकसित करना|

प्रदत्त सेवाएं

केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने हितधारकों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है:-

  1. प्रवेश
    • नीतियों के अनुसार प्रवेश
    • केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता प्रदान करना|
    • प्रवेश मार्ग दर्शिका के अनुसार नये प्रवेश पाने वाले बच्चों को आरक्षण प्रदान करना|
    • केंद्रीय विदयालयों में नये प्रवेश के लिए भी विशेष प्रावधान उपलब्ध है|
    • निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रवेश तालिका भी समाहित है|
  2. एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों का स्थानान्तरण: -

    केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों का स्थानान्तरण होने पर एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय में सत्र के दौरान प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती हैं |

  3. छात्रावास सुविधाएं :-

    अत्यंत दूरवर्ती स्थानों में रह रहे विद्यार्थियों की विद्यालय शिक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध करवाता हैं |

  4. गुणवत्ता-परक शिक्षा: -

    बच्चों के समग्र विकास पर आधारित गुणवत्ता-परक शिक्षा प्रदान किया जाना |

शिकायत निवारण तंत्र

केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया हैं| केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत प्रकोष्ठ बनाया हुआ है जिसमे क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय शिकायत अधिकारी और केंद्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय में केन्द्रीय शिकायत अधिकारी शिकायतों के निवारण का अनुवीक्षण करते हैं | केंद्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में लोगों की शिकायत का निवारण करने के लिए सभी कार्य दिवसो पर 4.00 बजे से 5.00 बजे का समय निर्धारित किया गया हैं | शिकायत प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर ही शिकायत की पावती भेज दी जाएगी | 02 माह की अवधि के अन्दर ही शिकायतों के निवारण का प्रयास किया जाता है | यदि प्राप्त शिकायत के निपटान में 02 महीने से अधिक का समय लगता है तो निरपवाद रूप से एक अंतरिम उत्तर प्रेषित किया जाएगा |

केन्द्रीय शिकायत अधिकारी का संपर्क विवरण निम्न है: -

  • संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)
  • केंद्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय
  • 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
  • नई दिल्ली-110016
  • दूरभाष न.011-26858565

विद्यालय स्तर पर शिकायतें सम्बंधित प्राचार्य द्वारा देखी जाती हैं |

मिलने का समय: -

केंद्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारी सभी कार्य दिवसों पर अपराह्न चार बजे से पाँच बजे तक आम जनता/ स्टाफ से मिलने और उनके शिकयतो के निवारण के लिए उपस्थित रहते है|

  • प्राचार्य – कार्य दिवसों में एक घंटा 11.00 बजे से 12.00 बजे तक
  • शिक्षक – किसी भी कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय

सूचना के अधिकार के अंतर्गत: -

  • जन सुचना अधिकारी - श्रीमती संतोष मिर्धा सहायक आयुक्त
  • प्रथम अपीलीय अधिकारी - उपायुक्त (दिल्ली संभाग)
  • जन संपर्क अधिकारी - अनुभाग अधिकारी दिल्ली संभाग
  • दूरभाष न. 011-26741252 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली संभाग

स्टेकहोल्डरों की सूची: -

शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और प्रायोजक प्राधिकरण

उत्तरदायी केन्द्रों की सूची: -

  1. विद्यालय,
    • प्रवेश
      • केंद्रीय विद्यालय संगठन की निहित नीतियों के आधार पर प्रवेश
      • केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता प्रदान करना|
      • प्रवेश मार्ग दर्शिका के अनुसार नये प्रवेश वाले बच्चों को आरक्षण प्रदान करना|
      • केंद्रीय विदयालयों में नये प्रवेश के लिए भी विशेष प्रावधान उपलब्ध है|
      • निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रवेश तालिका भी समाहित है|
    • सतत व्यापक मूल्यांकन
      • राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण एवं परिषद/ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार केंद्रीय विदयालय संगठन में विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों का निर्धारण करने की क्षमता है|
    • स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी किया जाना: -

      निर्धारित आहरण फॉर्म पर अभिभावक के अनुरोध पर स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है जिसमे बच्चे का स्थानांतरण विवरण और प्रमाणपत्र लेने का कारण लिखा होता है| आहरण फॉर्म को जमा करने के 03 से 07 के अन्दर (कार्य दिवस) स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है| 07 दिनों की देरी के उपरांत इस मामले को क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त के संज्ञान में लाया जा सकता है |

    • केंद्रीय विद्यालय में सह-विद्या विषयक गतिविधियां : -

      बच्चों के चहूँमुखी विकास के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन विद्यालयों में विभिन्न सह-विद्या विषयक गतिविधियों, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, दृश्य एवं कलात्मक, कार्य अनुभव इत्यादि का आयोजन करता है | सभी केंद्रीय विदयालयों में अपने विद्यार्थियों के लिए उच्चस्तरीय अच्छे पुस्तकालय भी उपलब्ध है|

    • अभिभावक-शिक्षक संघ

      अभिभावक और शिक्षकों के बीच में उचित सामंजस्य और सहयोग की भावना विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक केंद्रीय विदयालयों में विद्यार्थियों के हित के लिये अभिभावक शिक्षक भी कार्यरत हैं|

    सेवा प्राप्त कर्ताओं से सांकेतिक अपेक्षाएं है: -

    हमारी अपेक्षाएं:-

    केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कुछ अपेक्षाओं की पहचान की है: -

    • शिक्षकों से: -
      • प्रत्यके शिक्षक से अपेक्षा की जाती है की वह अन्य लोगों के साथ उनकी समस्त गतिविधियों में उनके नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास में सहयोग प्रदान करें |
      • प्रत्यके शिक्षक से अपेक्षा की जाती है की वह अन्य लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करें | उससे / उनसे ये भी अपेक्षित है कि वे धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के साथ सहानुभूति से पेश आएं और उनकी मदद करें |
      • वे अपने कार्य को अनुमोदित कार्य प्रणाली /मार्ग दर्शिका के अनुसार सतर्कता के साथ करें और विषय की अपेक्षाओं को पूरा करें |
      • प्रत्यके शिक्षक से अपेक्षा की जाती है की वह अन्य लोगों का सम्मान करें तथा समाज में विकास के लिए लोगो के साथ सृजन में सहयोग करें |
      • प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षा है कि: -
        • पूर्ण अखंडता को बनाये रखना
        • पूर्ण निष्ठा को बनाये रखना
        • संगठन के किसी भी कर्मचारी का अहित ना करना
      • विद्यार्थियों से: -
        • विद्यार्थियों से अपेक्षा कि जाती है कि वे विद्यालय के बाहर और विद्यालय के अन्दर अनुशासित व्यवहार करें
        • नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित हो
        • निर्धारित समय सीमा के अन्दर दिए गए कार्य को पूरा करें
        • अपने साथ किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति को विद्यालय में न लाएं और न ही अवांछनीय वस्तु अपने साथ लाएं |
      • अभिभावकों से: -
        • अभिभावक बच्चों को विद्यालय में साफ-सुथरा भेजेंगे
        • अभिभावक बच्चों को उनकी मांग के अनुसार पाठ्य पुस्तक, नोट बुक और अन्य पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएंगें |
        • अभिभावक विद्यालय द्वारा आयोजित अभिभावक शिक्षक बैठक में उपस्थित रहेंगे|
        • अभिभावक नियमित रूप से गृह कार्य / अन्य नियत कार्य / परियोजना कार्य का पर्यवेक्षण करेंगें परन्तु वे इसे स्वयं नहीं करेंगें| वे बच्चों की डायरी को नियमित रूप से जांचेंगे ताकि उसमे कोई लिखी गई कोई सूचना/जानकारी उन्हें मिल सकें |
      • प्रायोजक प्राधिकरणों से: -
      • विद्यालय भवन के लिये उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाना

  2. विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा विद्यालय की गतिविधियों का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना |

  3. केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
    • फ़ीस ढांचा

      विभिन्न कक्षाओं में वसूल की जाने वाली फ़ीस की मासिक दर वेब-साईट पर उपलब्ध है |
      शुल्क संरचना (प्रतिमाह) 1.04.2013 से प्रभावी

      1 प्रवेश शुल्क Rs. 25.00
      2 पुन: प्रवेश शुल्क Rs 100.00
      3 ट्यूशन फीस
      3(क) कक्षा 9वीं एवं 10वीं (छात्र) Rs 200.00
      3(ख) कक्षा 11वीं एवं 12वीं वाणिज्य एवं मानविकी (छात्र) Rs 300.00
      3(ग) कक्षा 11वीं एवं 12वीं विज्ञान (छात्र) Rs.400.00
      4 कंप्यूटर निधि
      4(क) कक्षा 3 से ऊपर की कक्षाए जहॉं कंम्पूटर शिक्षा लागू की गई है Rs 100.00
      4(ख) कंप्यूटर विज्ञान फीस (वैकल्पिक विषयों के लिए) + 2स्तर Rs 150.00
      5 विद्यालय विकास निधि (कक्षा 1 से 12वीं तक ) Rs.500.00
    • केंद्रीय विदयालयों में गतिविधियों का कलेंडर: -

      प्रत्येक वर्ष के लिए केंद्रीय विदयालय संगठन में गतिविधियां कलेंडर के अनुसार की जाती हैं.

    • शिक्षकों का प्रशिक्षण

      केंद्रीय विदयालय संगठन के अपने आंचलिक प्रशिक्षण शिक्षा संस्थान है जो शिक्षकों के लिए नियमित रूप से सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते है जिससे उनके ज्ञान और क्षमता में वृद्धि होती है | यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्य सहयोगी कर्मचारियों की क्षमता को विकसित करने के लिए भी आयोजित किये जाते हैं | केंद्रीय विदयालय संगठन द्वारा नये भर्ती प्राचार्यो / कर्मचारियों के लिये अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते है |